जिला खनिज न्यास क्या है
जिला खनिज न्यास (डी एम एफ) खनन संबन्धित कार्यों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लाभ हेतु काम करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मे स्थापित एक गैर-लाभ वाली ट्रस्ट है। इस न्यास का वित्त पोषण खनन संस्थाओं के भागीदारी से किया जाता हैं | इसका कानूनी वैद्यता mines and minerals (Development and Regulation) अधिनियम , 2015 के सेक्शन 9 बी से मिलता हैं | 12 जनवरी 2015 से यह अधिनियम लागू हुआ हैं |
स्थापना
राज्य शासन द्वारा राज्य के खनन प्रभावित सभी 27 राजस्व जिलाओं में जिला खनिज न्यास की स्थापना एक गैर-लाभ सतत संरचना के रूप मे स्थापित किया गया है
उद्देश्य
जिला खनिज न्यास का उद्देश्य खनि संबन्धित कार्यों से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हितों एवं लाभों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यों के संचालन करना है