छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है|
शीर्षक | विवरण | आरंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
---|---|---|---|---|
छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है| | छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है|
|
06/02/2025 | 15/02/2025 | देखें (333 KB) |