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छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा  दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश  द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है|

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा  दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश  द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है|
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छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा  दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश  द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है|

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा  दिये गये निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंग उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार पूर्व में कार्यालयीन आदेश  द्वारा गठित 10 सदस्यीय आतंरिक शिकायत समिति को अधिक्रमित करते हुए 03 वर्ष की अवधि के लिए नवीन समिति का गठन किया जाता है|

 

 

06/02/2025 15/02/2025 देखें (333 KB)